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ऑस्ट्रेलिया की संघीय सरकार ने देश के डिस्टिलर्स, ब्रुअर्स और वाइन उत्पादकों के लिए कर राहत की घोषणा की है, जो 1 जुलाई 2026 से प्रभावी होगी।

वर्तमान में, शराब बनाने वालों और आसवकों को प्रतिवर्ष 350,000 डॉलर की सीमा तक भुगतान किए गए उत्पाद शुल्क की पूरी वापसी मिलती है। नये उपाय के तहत, सभी पात्र शराब निर्माताओं के लिए यह सीमा बढ़ाकर 400,000 डॉलर कर दी जाएगी। वाइन इक्वलाइजेशन टैक्स (WET) रिफंड भी बढ़ाकर 400,000 डॉलर कर दिया जाएगा।

लगभग 1,500 शराब बनाने वाले और आसवकों के साथ-साथ 3,000 वाइन उत्पादक पहले से ही इन कर प्रोत्साहनों से लाभान्वित हो रहे हैं।

कोषाध्यक्ष जिम चाल्मर्स ने कहा, “हमें खुशी है कि हमें तंग बजट में एक प्रमुख उद्योग को कर राहत प्रदान करने के लिए जगह मिल गई है, जो पूरे ऑस्ट्रेलिया में नौकरियां और अवसर पैदा करता है।”

कर राहत के अतिरिक्त, इन क्षेत्रों को रणनीतिक बाजारों में अपने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए ऑस्ट्रेलियाई व्यापार और निवेश आयोग (ऑस्ट्रेड) का समर्थन भी प्राप्त होगा। इस पहल में व्यापार मिशनों में भागीदारी, विशेषज्ञ सलाह और दक्षिण-पूर्व एशिया जैसे बढ़ते बाजारों में विस्तार करने के लिए नेटवर्क बनाने का अवसर शामिल होगा।

व्यापार एवं पर्यटन मंत्री डॉन फैरेल ने कहा, “छोटी डिस्टिलरी, ब्रुअरीज और वाइनरी को समर्थन देने का मतलब न केवल गुणवत्तापूर्ण उत्पादों के उत्पादन को प्रोत्साहित करना है, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत करना और नौकरियां पैदा करना भी है।”

निर्यात को मजबूत करके सरकार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इन कंपनियों के विकास में तेजी लाना चाहती है, जिसका देश में अधिक रोजगार सृजन पर भी प्रभाव पड़ेगा।

इस कर राहत पैकेज से वित्त वर्ष 2024-2025 से शुरू होकर पांच वर्षों में कर राजस्व में 70 मिलियन डॉलर की कमी आने का अनुमान है।